सिरसा(प्रैसवार्ता)। जिला सिरसा में एक बार पुन: धारा 144 लगाई गई है। आमजन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश श्री प्रभजोत सिंह ने जिला में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत भीड़ वाले क्षेत्र में पटाखे आदि बेचने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। प्रैसवार्ता को मिली जानकारी के अनुसार धारा 144 के चलते कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे व अन्य विस्फोटक सामग्री का ना तो भंडारण कर सकता है ना ही बेच सकता है। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाईसेंस के कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकता तथा इनका भंडारण भी नहीं कर सकता। पटाखे बेचने के लिए इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत लाईसेंस लेना अति आवश्यक होगा। लाईसेंस अधिकृत अधिकारी से प्राप्त करना होगा। इन आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति रात्रि 11 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे आदि का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह आदेश 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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