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अवंतिका माकन तंवर प्रकरण में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अवंतिका माकन तंवर
सिरसा(प्रैसवार्ता)। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपियों की ओर से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे.बी गुप्ता की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।  आरोपी डॉ. देवकिशन मेघवाल व अन्य आरोपियों की ओर से उनके वकील की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई। सरकारी वकील व पुलिस की तरफ से यह दलील दी गई कि आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत न दी जाए, क्योंकि जमानत देने से पुलिस की जांच प्रक्रिया प्रभावित होगी व इस घटना के अन्य आरोपियों की पहचान करने में भी दिक्कत आएगी। न्यायाधीश ने सरकारी वकील व पुलिस की दलील को सही मानते हुए डॉ. मेघवाल व अन्य आरोपियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि  बीते दिनों डॉ. देवकिशन मेघवाल, जगरूप व अन्य कुछ लोगों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर के हुडा सैक्टर 20 स्थित आवास में घुसकर अवंतिका माकन तंवर को जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में शहर थाना सिरसा में विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज है। अवंतिका माकन तंवर पहले ही कह चुकी है कि इस मामले में समझौता करने के लिए उन पर विभिन्न प्रकार से दवाब बनाया जा रहा है, लेकिन वह किसी भी दवाब में झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें इस मामले में सहयोग मिला है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर उन्हें कोई संदेह  नहीं है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर ने यह भी कहा है कि उनके पति अशोक तंवर व उन पर समझौता करने के लिए विभिन्न प्रकार के औच्छे हथकंडे अपनाए जा रहे है, परंतु वह किसी भी दवाब में आने वाले नहीं है और कानून अपना काम करेगा। अवंतिका तंवर ने इस मामले में प्रैस के माध्यम से पहले भी कह चुकी है कि कोई भी व्यक्ति एवं राजनीतिक दल इस प्रकरण में राजनीतिक तूल न दें, क्योंकि यह मामला पूरी तरह राजनीति से परे है। इसलिए इस लड़ाई को वह स्वयं लडऩे में पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान व कानून में पूर्ण विश्वास है और आशा है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा।

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