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बिजली विभाग को झटका, अब लौटाने होंगे 22 लाख 50 हजार 60 रूपए

सिरसा(प्रैसवार्ता)। बिजली विभाग के अपीलीय ट्रिब्यूनल, दिल्ली ने एक  मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश दिए है कि वह दादा गणपति ग्वार प्रोडेक्ट्स प्रा. लि. को चार्ज किए गए 22 लाख 50 हजार 60 रूपए दो माह के भीतर वापिस लौटाए, अन्यथा 7 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा।

यह है मामला
सिंकदरपुर सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर बढ़ाया गया था, जिसकी शेयरिंग कोस्ट के रूप में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने दादा गणपति ग्वार प्रोडेक्ट्स प्रा. लि. से 22 लाख 50 हजार 60 रूपए की चार्जिंग फीस मांगी। बिजली विभाग की एक टीम नेे बकायदा मौके पर जांच की और संबंधित रिपोर्ट मुख्य अभियंता(कर्मिशयल) को 9 अगस्त 2012 को सौंपी। बिजली विभाग द्वारा 22 लाख 50 हजार 60 रूपए की लागत अदा करने के निर्देश दिए गए।

नहीं हुई संतुष्टि
बता दें कि दादा गणपित ग्वार प्रोडेक्ट्स प्रा. लि. ने बिजली विभाग की इस रकम को अदा तो कर दिया, मगर वे इससे असंतुष्ट थे। उन्होंने हरियाणा विद्युत रेगुलेटरी कमीशन के पास अपील दायर करते हुए अपना पक्ष रखा, मगर कोई सुनवाई न हुई। 

अपीलीय ट्रिब्यूनल में दी दस्तक
इस चार्जिंग फीस से असंतुष्ट दादा गणपति ग्वार प्रोडेक्ट्स प्रा. लि. ने अपीलीय ट्रिब्यूनल, दिल्ली में दस्तक दी, जहां तथ्यों का अवलोकन होने उपरांत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को दोषी माना गया और 22 लाख 50 हजार 60 रूपए की राशि दो माह के भीतर वापिस करने के निर्देश दिए गए है। ऐसा न करने की ऐवज में 7 प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश दिया गया है।

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