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सीडीएलयू में धारा 144 लागू

सिरसा(प्रैसवार्ता)। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 31 जनवरी से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाली दूरस्थ परीक्षा (डिस्टेंस एजुकेशन) शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश निखिल गजराज द्वारा परीक्षा केंद्रो पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए गए हंै।  इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्ट्ठा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। प्रैसवार्ता को मिली जानकारी के अनुसार इन परीक्षाओं को नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया गया। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों  के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। बता दें कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा की 31 जनवरी से दूरस्थ परीक्षा टैगोर भवन, सीवी रमन भवन, सैमिनार भवन में शुरू होगी। परीक्षा के शांतिपंूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने तथा जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश श्री निखिल गजराज ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक दण्ड प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशो कीअवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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