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हरियाणा में मंत्रीगण और अफसरशाही की सरकारी गाड़ी मजे पर लगा ''ग्रहण"

चंडीगढ़(प्रैसवार्ता)। हरियाणा के मंत्रीगण, अफसरशाही, विभागीय प्रमुख और मुख्यमंत्री के ओएसडी अब सरकारी गाडिय़ों का मजा नहीं ले सकेंगे। इनको निजी यात्रा के लिए प्रत्येक मास पहले 400 कि.मी. के लिए चार सौ रूपये का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें घर से कार्यालय आना-जाना भी शामिल रहेगा। मुख्य सचिव के सरकुलर जारी होने के बाद 22 जनवरी से यह आदेश लागू कर दिए गए है। ''प्रैसवार्ता" को मिली जानकारी के अनुसार हर मास के अंत  में इसका नकद भुगतान करना होगा। 400 किलोमीटर से ज्यादा के निजी सफर के लिए चार रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। नकद भुगतान न करने पर यह राशि वेतन से काट ली जाएगी। प्रदेश में अभी तक मंत्री और अफसरशाही निजी कार्यों के लिए सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते रहे है। यह कदम प्रदेश सरकार ने खर्च को कम करने के लिए उठाया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार उन अधिकारियों के वाहनों के रेट में भी बदलाव कर रही है, जो अधिकारी अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल दफ्तरी काम के लिए कर रहे है। जिस पर दो रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जिस पर सरकार दो गुना करने पर विचार कर रही है।

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