Headlines

Restaurants

Fashion

पंजाब पुलिस की पदोन्नितयों पर लगाया हाईकोर्ट ने "ब्रेक"

चंडीगढ़(प्रैसवार्ता)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वरीयता सूची विवाद निपटाए बगैर पंजाब पुलिस के कुछ डीएसपी को आईपीएस बनाने के प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है, जिस पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। प्रैसवार्ता को मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस के डीएसपी गुरदयाल सिंह ने हाईकोर्ट में दस्तक देकर कहा था कि पंजाब सरकार ने वरीयता सूची विवाद निपटाए बिना ही डीएसपी को पद्देान्नित दे दी। याचिकाकर्ता के अनुसार वह विभागीय पदोन्निती लेकर डीएसपी के पद पर पहुंचे, जबकि कुछ सीधे ही डीएसपी के पद पर भर्ती हुए थे, मगर पदोन्निती के समय पंजाब सरकार ने उन जैसे वरिष्ठ अफसरों को दर किनार कर सीधे डीएसपी भर्ती हुए अफसरों को प्राथमिकता देकर योग्य अधिकारियों की जगह चुनिंदा लोगों को आईपीएस बनाने का प्रयास कर रही है, जोकि पंजाब पुलिस रूल्ज का उल्लंघन है। डीजीपी ने वरियता सूची से जुडा विवाद निपटाने के लिए पंजाब सरकार को लिखा है, इसलिए सरकार जल्द बाजी कर रही है। याचिका में हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में वरीयता सूची के लिए जारी गाईड लाईन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। 

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © The Pressvarta Trust. Blog Templates Designed by OddThemes