Headlines

Restaurants

Fashion

सिरसा जिला में धारा 144 लागू

सिरसा(प्रैसवार्ता)। जिलाधीश श्री निखिल गजराज के निर्देशानुसार 4 मार्च से 27 मार्च तक  आयोजित होने वाली हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शंातिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हंै। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्ट्ठा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षाओं के  नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों क ी200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी और परीक्षा केन्द्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। प्रैसवार्ता को मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के मद्देनजर जिलाधीश श्री निखिल गजराज ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 की कानून धारा 144 लागू की है यह आदेश सभी परीक्षा केंद्र के लिए 27 मार्च तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्रेय अस्त्र विस्फोटक  सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों क ीअवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © The Pressvarta Trust. Blog Templates Designed by OddThemes